
मुख्य राजस्व अधिकारी अयोध्या ने दिनांक 16.8.2007 को बेटा पुलिस विभाग में है एवं बहू ग्राम प्रधान थी इस ग्राउंड पर पट्टा निरस्त कर दिया था। रिविजनल कोर्ट कमिश्नर अयोध्या द्वारा याची राजकला निवासी ग्राम पुरे हुसैन खान चांदपुर तहसील सदर अयोध्या की रिवीजन खारिज करके अपने आदेश दिनांक 6.5.2022 द्वारा मुख्य राजस्व अधिकारी के आदेश को यथावत रखा। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर की कोर्ट के आदेशानुसार–
1. पट्टा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सदर फैजाबाद के स्वीकृत के पश्चात हुआ है।
2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 122 C (3) iii के अनुसार बेटा पुलिस विभाग में है एवं बहू ग्राम प्रधान थी यह आधार लागू नहीं होता। अतः माननीय न्यायालय ने मुख्य राजस्व अधिकारी अयोध्या के एवं रिविजनल कोर्ट कमिश्नर अयोध्या के आदेश पर स्टे आदेश दिया। याचिकाकर्ता राजकला के तरफ से अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी ने बहस किया।

