इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी इमामी लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार करने के आरोप में 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया है।
आपको बता दे की कंपनी के खिलाफ शिकायत करने वाले शख्स ने अपने दलील में कहा मैंने साल 2013 में 79 रुपए की क्रीम खरीदी थी। लेकिन प्रोडक्ट फेयर स्किन को वह नतीजा देने में कामयाब नहीं रहा जिसका विज्ञापन में दावा किया गया था।
शख्स ने बताया कि फेयर एंड हैंडसम क्रीम ने उसे गोरा नहीं किया। आरोप है कि कंपनी के फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन भ्रामक और गुमराह करने वाला था। शिकायत करने वाले शख्स ने आरोप लगाया था कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेवल पर दिए गए निर्देशों को मुताबिक नियमित रूप से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया था।
आरोप है कि जल्दी चमकने वाले गोरेपन के लिए दिन में दो बार चेहरे और गर्दन पर क्रीम का प्रयोग किया गया लेकिन स्किन पर गोरापन नहीं आया। जिसके बाद उसने कंज्यूमर फोरम ने शिकायत की, शिकायत के बाद कंज्यूमर फोरम ने इमामी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
उपभोक्ता फोरम ने बताया कि इससे भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार साबित होता है की प्रोडक्ट और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसी रणनीति अपनाई गई थी। इमामी लिमिटेड ने विज्ञापन और पैकेजिंग के जरिए भ्रामक और गुमराह करने वाले फैक्टर अपना कर अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाया है।
शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है साथ ही निर्देश दिया जाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के संबंध में अनुच्छेद व्यापार व्यवहार को बंद करें अपने ब्रांड एंबेसडर या अन्य से उन पैकेज लेवल का विज्ञापनों को वापस ले और ऑडियो या विजुअल या दोनों माध्यम से दी जानकारी प्रेजेंट करें और 14.50 लाख रुपए का दंडात्मक हर्जाना जमा करें।
फोरम ने कहा कि जमानत की राशि दिल्ली राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा की जानी चाहिए साथ ही शिकायतकर्ता को दंडात्मक हर्जाने के रूप में 50 हजार और मुकदमे बाजी लागत के रूप में 10 हजार रुपए भी दिए जाने चाहिए।