
जिला कारागार अयोध्या में 2 जनवरी 2026 से हत्या के आरोप में बंद अभियुक्त की जमानत अर्जी 23 अप्रैल 2026 को स्वीकार हो गई है। गिरफ्तार अभियुक्त पर बीएनएस की धारा 103 (1), 238, 3(5) एवं SC ST एक्ट की धारा 3 (2)(v) लगी थी। माननीय हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति मनीष माथुर द्वारा अभियुक्त की जमानत को अधिवक्ता द्वारा दिए गए ग्राउंड के आधार पर सशर्तों के साथ स्वीकार कर ली गई। अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी एवं पीयूष मिश्रा द्वारा बहस की गई।








