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कुमारगंज में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

ग्राम प्रधान सहित अन्य के फर्जी हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था वाद

सिविल जज ने पीड़ित खातेदार के प्रार्थना पत्र का लिया संज्ञान, मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

तीन के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज

मिल्कीपुर अयोध्या। कुमारगंज थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बेस कीमती भूमि पर एक विशेष संप्रदाय के कुछ लोगों द्वारा पन्नी एवं टिन रखकर अबैध कब्जा करना तीन लोगों को महंगा पड़ गया है। पीड़ित खातेदार की शिकायत एवं न्यायालय के आदेश पर कुमारगंज पुलिस ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी किए जाने सहित गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

बताते चलें कि कुमारगंज थाना क्षेत्र के सराय हेमराज गांव के राजस्व अभिलेखों में दर्ज गाटा संख्या 220 अयोध्या रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है। पीड़ित खातेदार रामसागर पुत्र हितलाल ने आरोप लगाया है कि उक्त खाते की भूमि पर पड़ोसी गांव सरूरपुर निवासी मुख्तार अहमद, सिराज अहमद एवं अंसार अली द्वारा खातेदार द्वारा पूर्व से निर्मित की गई दीवार पर दबंगई के बल पर टिन सेड एवं पन्नी तानकर अबैध कब्जा कर लिया गया है। यही नहीं उपरोक्त तीनों अवैध कब्जेदारों द्वारा दीवानी न्यायालय में दो अलग-अलग मुकदमें भी दायर कर दिए गए और ग्राम प्रधान उधुई तुलसीराम यादव के फर्जी हस्ताक्षर मोहर से निवास प्रमाण पत्र जारी करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। और तो और धनैचा पूरे मक्खू खां निवासी एक खान परिवार के पक्ष मं अरसा पूर्व जारी एक इकरारनामे को अपना बताते हुए न्यायालय में दावा भी पेश कर दिया गया।

इसकी जानकारी के बाद संबंधित ग्राम प्रधान एवं खान परिवार के लोगों ने न्यायालय में शपथ पत्र दे दिया कि उक्त लोगों द्वारा कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। अवैध कब्जा करने वाले लोग तेली जाति के हैं और उनके परिवार से दूर-दूर तक कोई वास्ता सरोकार नहीं है तथा दूसरी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। खातेदार रामसागर ने कूट रचित दस्तावेज एवं अवैध कब्जेदार एवं उनके परिवार के लोगों तथा सगे भाई नाजिम अली द्वारा अवध बुलियन नाम से एक पोंजी कंपनी खोलकर क्षेत्रीय लोगों का कई करोड़ों रुपये डकारने के मामले में दर्ज मुकदमें की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम किए जाने का आदेश दिए जाने की मांग की।

पीड़ित खातेदार अपनी भूमि को लेकर तहसील प्रशासन की सुस्पष्ट रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। जहां न्यायालय अपर सिविल जज (जू) (डि) प्रथम योगिता कुमार ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दे दिए। जिसके आधार पर कुमारगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने तीनों आरोपियों मुख्तार अहमद, सिराज अहमद एवं अंसार अली के खिलाफ धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी एन एस के तहत मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस अभी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है।

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