
अयोध्या जनपद में विवादित जमीन कब्जा कराने के मामले में रानोपाली चौकी में तैनात दरोगा मिथिलेश सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ अदालत ने परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल की होगी यह आदेश अपर सिविल जज तृतीय/जेएम कोर्ट की प्रभारी मजिस्ट्रेट सुलोचना वर्मा ने पारित किया। परिवाद पत्र के अनुसार कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के रानोपाली बाईपास के किनारे स्थित कीमती भूमि का विवाद दीवानी न्यायालय में चल रहा है।
28 फरवरी 2026 की सुबह कृष्णराज, अमर कुमार, अंकित व सुरेश गुप्ता ने रोका तो आरोपियों ने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। घटना के सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया लेकिन अगले ही दिन विपक्षियों ने रानोपाली चौकी के दरोगा मिथिलेश सिंह को लेकर विवादित स्थल पर पहुंचे और पुनः कब्जा करने लगे। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने का लगा बोर्ड भी उखाड़ कर फेंक दिया।
आरोप है कि दारोगा ने ऊपर से आदेश होने का हवाला दिया। जिसके बाद घटना की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महिला आयोग, एसएसपी से की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर पीड़िता को अदालत में परिवार दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज तृतीय जेएम कोर्ट से परिवाद दर्ज करने का आदेश जारी किया गया।






