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कुमारगंज में प्लॉट बेचने के नाम पर 6 लाख की ठगी | आरोपी को डेढ़ वर्ष की सजा, 10 लाख का हर्जाना

अयोध्या जनपद के कुमारगंज थाना क्षेत्र में भूमि बिक्री के नाम पर 6 लाख रुपये हड़पने और चेक बाउंस के मामले में अयोध्या की अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी मनोज धर दुबे को डेढ़ वर्ष की कैद और 10 लाख रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। अपर सिविल जज सी.डी. प्रथम/ए.सी.जे.एम. अयोध्या की अदालत ने यह फैसला वादी विनय गुप्ता की शिकायत पर सुनाया। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्यों और कानूनी दलीलों को मानते हुए दोषसिद्ध किया।

कुमारगंज निवासी वादी विनय गुप्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने मनोज धर दुबे पुत्र कमला धर दुबे, निवासी शिवनाथपुर, वर्तमान पता देहली बाजार सुल्तानपुर को प्लॉट खरीदने के लिए 6 लाख रुपये उसके बैंक खाते आदित्य ट्रेडर्स में जमा कराए थे। आरोपी मनोज धर दुबे ने वादा किया था कि तय समय में प्लॉट का रजिस्ट्रेशन करा देगा। कई महीनों तक इंतजार करने के बाद भी आरोपी ने न तो प्लॉट दिया और न ही पैसे लौटाए। जब वादी ने अपनी रकम वापस मांगी तब मनोज धर दुबे टालमटोल करता रहा। वादी ने कई बार सम्मानित व्यक्तियों के साथ आरोपी के घर जाकर पैसे लौटाने का आग्रह किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।लोगों के दबाव पड़ने पर आरोपी ने 6 लाख रुपये का एक चेक वादी को भुगतान के लिए दिया।

विनय गुप्ता ने चेक अपने बैंक में जमा किया, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इससे वादी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी।चेक बाउंस होने के बाद वादी ने संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत अयोध्या की अदालत में परिवाद दायर किया। मामले की सुनवाई अपर सिविल जज सी.डी. प्रथम/ए.सी.जे.एम. अयोध्या की अदालत में हुई। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सतीश कुमार पांडे एवं अधिवक्ता त्रिभुवन पांडे ने अत्यंत प्रभावशाली और साक्ष्य-आधारित दलीलें पेश कीं। अदालत ने सभी दलीलों, साक्ष्यों और अभिलेखों को देखने के बाद आरोपी मनोज धर दुबे को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को धोखाधड़ी और चेक बाउंस के मामले में डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा 10 लाख रुपये का हर्जाना वादी को अदा करने का आदेश दिया।

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