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मुकदमे में मृत व्यक्ति का दर्ज किया था बयान, SSP ने दरोगा को किया सस्पेंड

खण्डासा थाने में तैनात रहे एक दरोगा द्वारा मुकदमे की विवेचना में सतही विवेचना करते हुए लापरवाही करना महंगा पड़ गया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैय्यर ने मामले का संज्ञान लेते हुए लापरवाही के आरोपी दरोगा उपनिरीक्षक राहुल पांडे को निलंबित कर दिया है। बताते चलें कि खण्डासा थाना क्षेत्र के इछोई गांव निवासी अधिवक्ता पवन पाण्डेय ने 2 जुलाई 2019 को खण्डासा पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि इच्छोई पूरे रजऊ मिश्र गांव निवासी नन्द कुमार मिश्र पुत्र शुभ करन मिश्र मेरे कब्जे वाले गाटा संख्या 1087 के तीन बीघे जमीन में बोई अरहर की जुताई कर दी,गाली गलौज करते हुए नंद कुमार मिश्रा ने धमकाया भी था कि हम बहुत बड़े आदमी के साले हैं, यह जमीन मैंने बैनामा लिया है। अगर विरोध करोगे तो जान से मरवा देंगे तथा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 जुलाई 2019 को धारा 427, 504, 506 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया था। मुकदमे की विवेचना उप निरीक्षक राहुल कुमार पाण्डेय द्वारा की गई। जहां विवेचक ने दौरान पर्चा नंबर 5 में बतौर साक्षी राम अचल दुबे पुत्र शंभू दत्त का बयान अंतर्गत धारा 161 दर्ज किया गया है। विवेचक ने उक्त भूमि की षष्ठ वार्षिक खतौनी का अवलोकन किया। जबकि खतौनी के मुताबिक दर्ज किए गए साक्षी राम अचल दुबे 6 वर्ष पूर्व मृतक हो चुके थे।जिसके साक्ष्य स्वरूप षष्ठ वार्षिक खतौनी संलग्न पत्रावली है। जिसमें राम अचल दुबे को मृतक होने की स्थित में उनके सगे बेटे रमाकांत दुबे को उनका जायज वारिस मानते हुए उनके नाम दाखिल खारिज का उल्लेख किया गया है।

पीड़ित पवन पाण्डेय ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 (2) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करने के लिए 2 जुलाई 2024 को थाना खण्डासा पुलिस को तहरीर दिया। लेकिन अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हो सका है। उधर शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर को सौंप दिया। इसके बाद एसपी ग्रामीण द्वारा मामले की जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई। जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली नगर में तैनात उप निरीक्षक राहुल पांडे को सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्वनी कुमार पांडे ने बताया कि उपनिरीक्षक राहुल कुमार पांडे को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है।

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