न्यायालय ने अर्जी स्वीकार किया, 20 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर मिली राहत

अयोध्या जनपद के कुमारगंज थाना क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक मामले में आरोपी युवक को जमानत मिल गई है। अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) प्रथम, अयोध्या की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अधिवक्ता सूरज कौशल द्वारा प्रस्तुत की गई मजबूत कानूनी दलीलों के आधार पर न्यायाधीश योगिता कुमार ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

जानकारी के अनुसार कुमारगंज थाना में अपराध संख्या 190/2024 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 352 तथा 351(2) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें किसी व्यक्ति पर आपराधिक धमकी, संपत्ति को क्षति पहुंचाने तथा शांति भंग करते हुए अपराध के लिए उकसाने जैसी अन्य धाराएं लगी थी।

अधिवक्ता सूरज कौशल ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं, जिसमें मामले की परिस्थितियां, सबूतों की कमी, आरोपी की सामाजिक पृष्ठभूमि, सहयोग करने की इच्छा तथा जमानत पर रिहा होने से जांच में कोई बाधा न पहुंचने जैसे तर्क शामिल थे। न्यायाधीश योगिता कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। आरोपी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा समान राशि के सिक्योरिटी बॉन्ड पर जमानत प्रदान की गई है।






