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कुमारगंज में अनी बुलियन कंपनी का पदाधिकारी बताने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

कुमारगंज अयोध्या। कुमारगंज में स्थित अनी बुलियन ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड तथा आई विजन लिमिटेड कंपनी में पदाधिकारी बताने वाले आरोपी शिवकुमार गोस्वामी निवासी अकमा कुमारगंज जनपद अयोध्या की जमानत याचिका एडीजे वंदना सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है।

आपको बता दें कि सुल्तानपुर निवासी पीड़ित कमलचंद्र ने अपने पुत्र का विवाह बल्दीराय में किया था। इसी गांव के निवासी सूर्यभान मिश्र से उनका संबंध हो गया।

आरोप है कि सूर्यभान मिश्र के साथ आरोपित शिवकुमार गोस्वामी ने स्वयं को कुमारगंज में स्थित अनी बुलियन कंपनी का पदाधिकारी बताकर अधिक ब्याज देने का लालच देने को कहते हुए रुपए निवेश करने को कहा। वादी ने आरोपियों के झांसे में आकर अनी बुलियन कंपनी में अलग-अलग तरीके से लगभग 17 लाख रुपए निवेश कर दिया जिसके एवज में उन्हें कुछ फर्जी प्रमाण पत्र भी दिया गया।

इसके बाद पीड़ित ने जब समय पूरा होने पर अपना पैसा वापस मंगा तो सभी आरोपी बहाने बताकर और अधिक समय देने की मांग करने लगे। पीड़ित ने जब अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया तथा कंपनी के फर्जी होने की जानकारी होने पर स्थानीय थाने में शिकायत की जहां कार्रवाई न होने पर न्यायालय के माध्यम से सुल्तानपुर समेत लखनऊ के सात अन्य आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसकी मंगलवार को सुनवाई थी उक्त जानकारी एडीजीसी ज्ञानेश चन्द्र पाण्डेय व रोहित पाण्डेय ने दी।

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