
अयोध्या। ग्राहकों को खरीदारी करते समय यदि समान का पक्का बिल दुकानदारों द्वारा नहीं दिया जाता तो उसकी शिकायत अधिकारियों ने स्टेट जीएसटी में करने की अपील की है। इसके फायदे बताते हुए उन्होंने प्रतिष्ठानों के बाहर नोटिस चस्पा करने को भी निर्देशित किया। साथ ही पक्का बिल न जारी करने वाले दुकानदार की शिकायत करने के लिए फोन नंबर भी जारी किया है।
आपको बता दें की वास्तविक बिक्री न दिखाकर कर चोरी करने के चक्कर में अधिकांश व्यापारी ग्राहकों को पक्का बिल नहीं देते हैं। ग्राहक भी इसके प्रति गंभीर नहीं होते ऐसे में दुकानदार स्टेट जीएसटी को भी चूना लगाते हैं। बीते दिनों हुए एसआईबी की कार्रवाई में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। इस मामले को संज्ञान लेकर राज्य कर आयुक्त डॉ नितिन बंसल ने सभी जोनल अपर आयुक्त को दिशा निर्देश दिया है।
और कहा है कि ग्राहकों को खरीदारी करते समय पक्का बिल जरूर लेना चाहिए इससे किसी सामान की वारंटी या गारंटी भी आवश्यकता अनुसार क्लेम की जा सकती है। माल वापसी या गुणवत्ता में शिकायत होने पर बल के आधार पर ही वापसी संभव है। उन्होंने करदाताओं से भी बिल जारी करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। यदि बिल नहीं मिलता तो 7235001729 पर फॉर्म का नाम पता सूचित कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।




