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पत्रकार से बदसलूकी के मामले में प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मामला श्री राम जानकी महाविद्यालय रामनगर अमावा सूफी के प्राचार्य से जुड़ा

मिल्कीपुर अयोध्या। खंडासा थाना क्षेत्र स्थित श्री राम जानकी महाविद्यालय रामनगर अमावा सूफी के प्राचार्य द्वारा जिले के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संवाददाता को मोबाइल फोन पर धमकी देते हुए गाली गलौज किए जाने के मामले में आखिरकार खंडासा पुलिस ने आरोपी प्राचार्य सहित उनके अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

बताते चलें कि खंडासा थाना क्षेत्र स्थित गहनाग निवासी चिंतामणि सिंह ने खंडासा पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि वह हिंदी दैनिक समाचार पात्र जनमोर्चा का संवाददाता है। उनके द्वारा श्री राम जानकी महाविद्यालय रामनगर अमावा सूफी के डीएलएड की मान्यता समाप्ति के संबंध में अखबार में प्रकाशित खबर को अपनी फेसबुक आईडी पर पोस्ट कर दिया गया था। जिससे नाराज होकर कॉलेज उपरोक्त के प्राचार्य अवधेश कुमार शुक्ला पुत्र हरिशंकर शुक्ला निवासी अमावा सूफी थाना खंडासा ने अपने अन्य सहयोगियों को सुविचारित तरीके से एक राय होकर पहले उन्हें मारने के इरादे से कई लड़कों को भेजा।

उनके न मिल पाने की स्थिति में बीते दिनांक 12 जून को समय 11:56 बजे उनके मोबाइल फोन 8128586612 पर मोबाइल नंबर 9452288019 से कॉल किया। इसके बाद भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी दी थी और भविष्य में संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करते हुए अखबार में खबर न लिखने की धमकी भी दी थी। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि अवधेश शुक्ला का एक संगठित गिरोह है जो अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। उन्हें पूरी आशंका है कि उनके गैंग के सदस्यों द्वारा उन पर किसी भी समय कोई भी शारीरिक अथवा आर्थिक क्षति कारित करने के मकसद से किसी भी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा सकता है।

मामले में शिकायत मिलने के बावजूद भी खंडासा पुलिस मुकदमा दर्ज करने से कतराती रही। वहीं दूसरी ओर पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी को लेकर पत्रकारों का संगठन भी नाराज हो गया और पत्रकारों ने मामले में पुलिस प्रशासन से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। वहीं पीड़ित पत्रकार चिंतामणि मुकदमा दर्ज कराए जाने की जिद पर अड़ा रहा। पत्रकारों का तेवर देख खंडासा पुलिस के हाथ पांव फूल गए और इंस्पेक्टर संदीप कुमार सिंह ने बीते मंगलवार की देर शाम आरोपी प्राचार्य अवधेश कुमार शुक्ला पुत्र हरिशंकर शुक्ला सहित उनके अन्य अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ धारा 352 एवं 351( 3 ) भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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