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उच्च न्यायालय के आदेश पर दो वर्ष बाद दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा

अयोध्या के पूरा कलंदर अंतर्गत ग्राम दौलतपुर में विगत 24 जून 2022 को हुए एक हत्या में अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी की पैरवी पर उच्च न्या- यालय के आदेश पर 2 साल बाद तीन अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत हुआ। थाना कुमारगंज अंतर्गत ग्राम रसूलपुर लिलहा निवासी मृतक रामस्वरूप [35] जो कि थाना पूरा कलन्दर के ग्राम दौलतपुर में रहकर राजगीर का कार्य करता था को पुरानी रंजीत का बदला लेने के लिए गांव के ही दलगंजन यादव, हनुमंत यादव पुत्रगण गंगाराम तथा लाल जी पुत्र अमरनाथ ने मिलकर धारदार हथियार और लाठी डंडे से मार कर पेड़ से लटका दिया था। मृतका की पत्नी श्रीमती रामादेवी ने उक्त हत्याकांड की सूचना स्थानीय पुलिस पूराकलन्दर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या तथा जिलाधिकारी अयोध्या से प्रार्थना पत्र देकर न्याय दिलाए जाने की बहुत याचना किया परंतु अभियुक्त गण के प्रभाव में प्रथम सूचना रिपोर्ट ही नहीं अंकित की गई। रंजिश का मुख्य कारण विपक्षी अभियुक्त लाल जी यादव की पुत्री रानी जो कि रामादेवी के देवर जितेंद्र के साथ भाग गई थी। नतीजतन अभियुक्त गणों ने रामस्वरूप की नृशंस हत्या कर बदला लिया। विवश होकर रामादेवी ने माननीय जिला जज अयोध्या के यहां रिपोर्ट अंकित कराए जाने के लिए धारा 156/3 में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने प्रथम सूचना प्रथम दृश्य घटना गंभीर और संघीय अपराध पाए हुए प्रभारी थाना पूरा केंद्र को सूचना अंकित का विवेचना करने का आदेश दिया परंतु तब भी पूरा कैलेंडर थाना प्रभारी ने प्राथमिक की दर्ज नहीं की। थक हारकर पीड़िता रामादेवी ने अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी की पैरवी पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में रिट याचिका दायर किया तब मुकदमा अपराध संख्या 194/ 2024 धारा 302 आईपीसी व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति [नृशंसता निवारण] अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की कार्यवाही तो हो पाई परंतु अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई।

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