
जानिए कितने महीने राशन न लेने पर कैंसिल हो जाता है राशन कार्ड
भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ देश के अलग-अलग लोगों को मिलता है। सरकार की तरफ से गरीब एवं असहाय लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार गरीब लोगों को कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराती है। कम दरों में राशन पाने के लिए राशन कार्ड जारी किया जाता है। राशन कार्ड धारक उचित दर दुकानों अथवा डिपो से अंगूठा लगाकर कम कीमत पर राशन प्राप्त कर सकते है।
आईए जानते हैं राशन कार्ड को लेकर खाद एवं रसद विभाग द्वारा क्या नियम लागू किए गए हैं।
आपको बता दे की राशन कार्ड को लेकर खाद्य पूर्ति विभाग की ओर से कुछ नियम तय किए जाते हैं। उन नियमों को पूर्ण करने वाले ही राशन कार्ड के पात्र माने जाते हैं। राशन कार्ड को लेकर एक नियम यह बनाया गया है कि जो लाभार्थी काफी समय से राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते या राशन नहीं लेते उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है। इसके लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। उत्तर प्रदेश पूर्ति विभाग के नियमों अनुसार अगर कोई कार्ड धारक 6 महीने तक राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता तो ऐसे में यह मान लिया जाता है कि उसे राशन कार्ड धारक को राशन की जरूरत नहीं है तथा उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है।
लेकिन वहीं बिहार तथा झारखंड एवं हरियाणा राज्य की बात की जाए तो खाद्य पूर्ति विभाग के नियमों के अनुसार अगर कोई कार्ड धारक लगातार 3 महीने तक राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता या राशन नहीं लेता तो ऐसे में यह मान लिया जाता है कि उसे राशन कार्ड धारक को राशन की जरूरत नहीं है। और उसके राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाता है। बता दें कि राशन कार्ड निरस्त होने के बाद दोबारा अप्लाई किया जा सकता है।





