
खंडासा थाना क्षेत्र के बकचुना गांव में बीते 4 फरवरी कि देर रात गांव के 12 वर्षीय बालक रंजीत का शव घर के पास स्थित झोपड़ी (छप्पर) में लटका हुआ परिजनों को मिला था, परिजनों ने शव को नीचे उतारते हुए घटना की जानकारी खंडासा पुलिस को दिया दी थी।
जानकारी होने पर पुलिस चौकी प्रभारी अश्वनी कुमार सिंह, कांस्टेबलों के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक बालक का शव कब्जे में लेते हुए पंचायत नामा भरा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं मृतक रंजीत की मां धनराजी पत्नी कमलेश ने गांव की मुस्लिम महिला शाहनाज पर मारपीट कर छप्पर में रंजीत को टांगने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दिया था लेकिन पुलिस तीन दिन बीत जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं किया था।
मुकदमा दर्ज पुलिस द्वारा ना किए जाने की जानकारी जब भीम आर्मी और किसान यूनियन के पदाधिकारियों को हुई तो वे बीते मंगलवार को पीड़ित परिवार के साथ खंडासा थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए शोर-शराबा करने लगे तब जाकर पुलिस ने आरोपी महिला शहनाज पत्नी नींद उर्फ गनेशी निवासी बकचुना के खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया।
वही पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व थाना परिसर में पहुंचकर शोर शराबा हुड़दंग और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में थाने के उपनिरीक्षक विनय कुमार यादव की तहरीर पर पुलिस ने अनूप रावत पुत्र राम तीरथ महासचिव भीम आर्मी, बिसेन मौर्या पुत्र राम जगत मौर्य निवासी महावा थाना पुराकलंदर जिला उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, अनूप कुमार श्रीवास्तव पुत्र फतेह बहादुर जिला कार्यकारिण अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति निवासी अकमा थाना कुमारगंज, वीरेंद्र नाथ श्रीवास्तव पुत्र हरिहर नाथ श्रीवास्तव तहसील अध्यक्ष मिल्कीपुर भारतीय किसान यूनियन निवासी घोड़वल पुलिस चौकी देवगांव, संगीता शुक्ला पत्नी हनुमान प्रसाद प्रभारी जिला अध्यक्ष महिला सभा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति निवासी बकचुना, शिव शंकर पुत्र परशुराम सदस्य भीम आर्मी, परशुराम रावत पुत्र सियाराम निवासी मसेढ़ा थाना कुमारगंज, संजय रावत पुत्र राममिलन
जिला अध्यक्ष भीम आर्मी निवासी गद्दोपुर थाना कैंट, अरुण कुमार शास्त्री मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी अयोध्या, मुकेश कुमार राजवंशी पुत्र सल्लर भीम आर्मी जिला प्रवक्ता निवासी धनपतगंज थाना कूरेभार जनपद सुल्तानपुर समेत 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने शोर शराबा हुड़दंग तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में मुकदमा अपराध संख्या 24/23 धारा 353 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है यह जानकारी थानाध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने दी।
